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सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या को 4 माह कैद व 2 हजार जुर्माना की सजा

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 दिल्ली : चर्चित भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए चार महीने की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने माल्या के खिलाफ यह कार्रवाई वर्ष 2017 में दर्ज केस में की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माल्या के बार-बार गैर हाजिर रहने से कोर्ट काफी नाराज था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर समय पर जुर्माना राशि जमा नहीं की गई, तो माल्या को दो महीने और कैद की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनाया एक समाचार एजेंसी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था और टिप्पणी की थी कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती। माल्या को अवमानना के लिए वर्ष 2017 में दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के फैसले पर माल्या की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका 2020 में खारिज कर दी थी। माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहे हैं। 18 अप्रैल 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रत्यर्पण वारंट पर उन्हें जमानत दी थी। दरअसल, माल्या ने आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन डॉलर भेजने के बारे में कोर्ट से जानकारी छिपाने के चलते वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अवमानना का दोषी पाया था और माल्या को चार हफ्तों में ब्याज के साथ 40 मिलियन डॉलर चुकाने के आदेश दिए हैं। अगर माल्या ऐसा करने में असफल रहे, तो उनकी संपत्तियों को अटैच किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम की तरफ से यह याचिका दायर की गई 

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