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चप्पल पहनकर मोटर साइकिल चलाना पड़ेगा महंगा

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भारत सरकार सड़क पर यातायात नियमों और सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर लगातार सख्त होती जा रही है। सरकार सड़क दु्र्घटनाओं को रोकने के लिए 1989 मोटर वाहन अधिनियम और वाहन निर्माण दिशानिर्देशों में बदलाव करते रहते हैं। आज इस खबर में कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हम अपनाना भूल जाते हैं, जिससे आगे चल कर आपको भारी जुर्माने का सामना पड़ता है।
 मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार, भारत में मोटरसाइकिल चलाते समय एक निश्चित कपड़े पहनना अनिवार्य है। इन्हीं नियमों में एक फूल शूज पहनना है। अगर आप चप्पल पहन कर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है। इस कृत्य के लिए यातायात पुलिस आपका 1000 रुपये तक का चालान काट सकती है। इसलिए मोटरसाइकिल चलाते समय जूते जरूर पहनें। इसी तरह, मोटरसाइकिल के पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को हाफ पैंट नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
किसी भी आपातकालीन सेवा वाहन को रास्ता देना प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई इस तरह के किसी भी वाहन का रास्ता अवरुद्ध या बाधित करता पाया जाता है, तो उसे 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। आपातकालीन वाहनों में एक फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस,
पुलिस की गाड़ी अन्य गाड़ी भी शामिल है 

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