पटना 7 अक्टूबर 2021 सम्राट चौधरी मंत्री पंचायती राज विभाग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के विकाशशील मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बसे 80% आबादी के लिए चिंता करते रहते हैं बिहार के सभी पंचायतों में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS Counter) की सुविधा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कार्यरत कार्यपालक सहायक को प्रत्येक पंचायत में कार्य करना पर रहा है, परंतु उन लोगों को बार-बार संविदा विस्तार की जरूरत परती थी।
पंचायती राज विभाग ने अब निर्णय लिया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत जिलाधिकारी द्वारा जिन-जिन पंचायतों में कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की गई है यह आप 60 वर्ष की उम्र तक अपनी सेवा दे सकेंगे साथ आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, कृतित्व अवकाश एवं अवैतनिक अवकाश का भी प्रावधान किया गया है जिन लोगों की नियुक्ति बेल्ट्रॉन के माध्यम से की गई है आगे उन पर भी विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।