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नौकरी से हटाए गए बिहार के 79 टीचर्स, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश ,

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श्चिम चंपारण | पटना हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुये पश्चिम चंपारण के 79 शिक्षक-शिक्षिकाओं को शिक्षा विभाग ने सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। नौकरी से हटाए गए सभी 79 टिचर्स अनट्रेंड हैं। ऐसे में पश्चिमी चंपारण में साल 2006 या उससे पहले से विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 148 शिक्षक-शिक्षिकाओं में से अब महज 48 की ही नौकरी सुरक्षित है।

पटना हाईकोर्ट ने 19 अक्तूबर 2022 को पश्चिमी चंपारण के मात्र 48 शिक्षक-शिक्षिकाओं की ट्रेनिंग पूरी होने की तिथि को योगदान तिथि मानकर सेवा जारी रखने का आदेश दिया था। जिला शिक्षा कार्यालय के डीपीओ योगेश कुमार ने बताया कि उसी न्यायिक आदेश का अनुपालन शनिवार को किया गया है। जानकारी के मुताबिक, डीपीओ कार्यालय की कांसिलिंग में 48 शिक्षकों ने ही 19 अक्तूबर 22 तक ट्रेंड हो जाने का प्रमाण देकर अपनी नौकरी को बचाया है।

वहीं कांसिलिंग में नहीं पहुंचने वाले 19 शिक्षक और शिक्षिकाओं की बर्खास्तगी से पहले प्रमाण पत्र दिखाने का एक मौका दिया जाएगा। डीपीओ ने बताया कि उक्त न्यायिक आदेश के अनुपालन के लिए आयोजित विशेष काउंसेलिंग में नहीं पहुंचे 19 टिचर्स की बर्खास्तगी से पहले अपर मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में अपने प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिखाने का एक मौका मिलेगा। विभाग के इस आदेश के बाद जिलेभर में खलबली मच गई है.

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