CHAPRA : छपरा नगर निगम की मेयर राखी गुप्ता के तीन संतान वाले मामले की सुनवाई की तिथि 21 मार्च को मुकर्रर हो गई है। अब सुनवाई तिथि को 3:00 बजे दिन में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में होगी। जानकारी हो कि इसके पहले 3 मार्च को सुनवाई हुई थी। लेकिन मेयर ने 4 सप्ताह की मोहलत मांगी थी। ताकि जवाब दिया जा सके। मगर आयोग ने अपने रुख को कड़ा दिखाते हुए 3 सप्ताह के अंदर ही सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। आयोग के कड़े रुख का अंदाजा इसी से भी लगाया जा सकता है कि इसके पहले राज्य चुनाव आयोग ने 17 मार्च को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की थी। लेकिन मामले की गंभीरता को भांपते हुए 17 मार्च की जगह 3 मार्च को ही सुनवाई करने की तिथि जारी कर दी।
अब 21मार्च को 3:30 बजे हर हाल में अपने अधिवक्ता के साथ मेयर आयोग के कार्यालय में उपस्थित होंगी और अपना पक्ष रखेंगी। यदि वह हाल में अपने अधिवक्ता के साथ मेयर आयोग के कार्यालय में उपस्थित होंगी और अपना पक्ष रखेंगी। यदि वह उपस्थित नहीं होती है तो मौजूदा कागजात के आधार पर निर्णय ले लिया जाएगा। दरअसल मामला काफी गंभीर होते जा रहा है। विपक्षी पार्षद और शिकायतकर्ता ने चुनाव आयोग के उस लेटर को भी वायरल कर दिया है जिसमें आयोग ने संतान गोद लेने से संबंधित एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार कहीं से भी मेयर को राहत मिलता नहीं दिख रहा है।
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