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 वास्तविक बिहार में अब कोचिंग का नामांकन अनिवार्य होगा।

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बिहार में कोचिंग के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है वास्तविक बिहार में अब कोचिंग का नामांकन अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 जारी किया है। ऐसे में अब बिहार में कोचिंग चलाने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से भाषण दिया गया। नियम तोड़ने वाले का नामांकन रद्द कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार अब सरकारी स्कूल के समय में कोचिंग संस्थान संचालित नहीं होगा।

वहीं संस्थान में किसी भी कक्ष का क्षेत्रफल 300 वर्ग फुट से कम नहीं होगा। जानकारी के अनुसार कोचिंग आर्काइव को नामांकन के लिए 5000 का शुल्क देना होगा। यह नौकरी 3 साल तक चलेगी। इंजीनियर्स कमिटी सान्निध्य के लिए नामांकन प्रमाण पत्र। बता दें, बिहार में कोचिंग ऑपरेशन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मेल पर सुझाव मांगा था शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन नही करने पर कानूनी करवाई सुरु होगी I

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