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बिहार में स्कूल के 15 किमी के दायरे में मकान अनिवार्य होगा

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बिहार में स्कूल के 15 किमी के दायरे में मकान अनिवार्य होगा. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए एक नया फरमान जारी किया है. माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से जारी फरमान को नियोजित शिक्षकों और विद्यालय अध्यापक को हर हाल में मानना होगा. आदेश को नहीं मानने वाले शिक्षकों को फरवरी 2024 का वेतन जारी नहीं किया जाएगा.शिक्षकों के ससमय विद्यालय पहुंचने को लेकर विभाग ने यह निर्देश जारी किया है.

विभाग के निर्देश के मुताबिक शिक्षकों को अपने विद्यालय के 15 किमी के दायरे में मकान होने का हलफनामा देना होगा. 31 जनवरी 2024 तक शिक्षकों को हलफनामा देने के लिए शिक्षा विभाग ने वक्त दिया है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 जनवरी 2024 तक जो शिक्षक इसका हलफनामा नहीं देंगे उनका फरवरी 2024 का वेतन निर्गत नहीं किया जाएगा. हलफनामा जारी करने के बाद ही आगे का उन्हें वेतन निर्गत होगा.... रीता सिंह

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