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नाबालिग से रेप के दोषी बीजेपी MLA रामदुलारे गोंड को कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

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नाबालिग से रेप के दोषी बीजेपी MLA रामदुलारे गोंड को कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा, 10 लाख का नाबालिग से रेप के दोषी दुद्धी से BJP विधायक रामदुलारे गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि विधायक को कोर्ट ने 12 दिसम्बर को दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था और जेल भेज दिया था

अब सजायाफ्ता होने के बाद उनकी विधायकी जानी तय है. बता दें कि पूरा मामला 2014 का है. पॉक्सो और रेप के मामले मे 4 नवम्बर 2014 से मुकदमा चल रहा था. इस मामले में आईपीसी की धारा 376 व 201 के तहत कोर्ट ने विधायक को 12 दिसम्बर को दोषी करार दिया था. फैसला आने पर वादी पीड़िता के भाई ने कहा कि आज न्याय की जीत हुई.

उधर विधायक के बेटों की तरफ से कोर्ट से रहम की अपील करते हुए कम सजा सुनाने की मांग की गई थी.गौरतलब है कि 2014 में प्रधानपति रहते रामदुलारे गोंड पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था. इसके बाद नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और 9 सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है.

बता दें कि दुष्कर्म के बाद पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी और एक साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। वादी पीड़िता के भाई ने बताया कि इन 9 सालों की लड़ाई में विधायक की तरफ से तमाम तरह की धमकियां और प्रलोभन दिए गए. पीटना ही नहीं उनके बेटों ने तो जान से मारने और गांव से बाहर फेक दने तक की  धमकी बी दिया गया I

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